फर्जी बाबा पति-पत्नी को अश्लील हरकत करने के लिए किया था मजबूर, मिली कठोर सजा

ठाणे की एक अदालत ने एक फर्जी बाबा को दस साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। उसे एक महिला को गर्भधारण में मदद पहुंचाने के बहाने उसे और उसके पति को अपने सामने अश्लील हरकत के लिए मजबूर करने के जुर्म में सजा सुनाई गई।
जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने मंगलवार को आरोपी योगेश कुपेकर को महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, शैतानी, अघोड़ी प्रथाएं एवं काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएं 376 (यौन हमला) और 354 (छेड़खानी) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, कुपेकर ने महिला को गर्भधारण में मदद पहुंचाने के लिए उपचार के बहाने 2016 में उसे और उसके पति को अपने सामने अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया। बाद में इस दंपति ने ठाणे पुलिस में शिकायत की और उस पर महिला से दुष्कर्म करने, उससे छेड़खानी करने और उनसे 10,000 रुपये ऐंठने का आरोप लगाया।
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