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नाबालिग रेप पीड़िता ने कोर्ट से 24 हफ्ते का गर्भ खत्म कराने की गुहार लगाई

नाबालिग रेप पीड़िता ने कोर्ट से 24 हफ्ते का गर्भ खत्म कराने की गुहार लगाई

भारत में गर्भपात से जुड़े कानून में प्रावधान है कि यदि गर्भ 12 हफ्ते तक का है तो एक डॉक्टर से विचार-विमर्श के बाद गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है।


एक नाबालिग रेप पीड़िता ने बुधवार को बंबई हाईकोर्ट का रुख कर अपने 24 हफ्ते के गर्भ को खत्म कराने की गुहार लगाई. कैंसर से भी जूझ रही इस 14 साल की पीड़िता से इस साल की शुरुआत में बलात्कार हुआ था और इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह जानकारी पीड़िता की ओर से दायर याचिका में दी गई है.
हाल ही में जब वह कीमोथेरेपी के लिए एक स्थानीय अस्पताल में गई तो उसकी गर्भावस्था का पता चला. पीड़िता के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उसकी मां घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं. जब उन्हें अपनी बेटी की गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उन्होंने एक एनजीओ का रुख किया. एनजीओ ने उनका संपर्क कुछ वकीलों से कराया और हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने में मदद की.
न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक की पीठ ने मुंबई के जे.जे.अस्पताल के डीन को निर्देश दिया है कि वह एक मनोवैज्ञानिक सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम तत्काल गठित करें ताकि लड़की के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया जा सके और सुझाव दिया जा सके कि इतना समय बीत जाने के बाद गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं.पीठ ने डॉक्टरों की टीम से कहा है कि वह शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपे. भारत में गर्भपात से जुड़े कानून में प्रावधान है कि यदि गर्भ 12 हफ्ते तक का है तो एक डॉक्टर से विचार-विमर्श के बाद गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है.
यदि गर्भ 12 से 20 हफ्ते के बीच का है तो ऐसे मामलों में दो डॉक्टरों की मेडिकल राय लेने के बाद ही गर्भपात की मंजूरी मिल सकती है. लेकिन यह इजाजत तभी मिलती है जब भ्रूण में कोई खराबी हो या गर्भावस्था जारी रहने से महिला की शारीरिक या मानसिक सेहत खतरे में हो.
यदि गर्भ 20 हफ्ते से अधिक का हो जाता है तो अपवाद के मामलों को कानूनी तौर पर इजाजत तभी दी जा सकती है जब गर्भावस्था जारी रहने से जच्चा या बच्चा की जिंदगी को खतरा हो.

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