जेल से रिहा होंगे नवाज शरीफ और मरियम शरीफ, HC का आदेश
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद मुहम्मद सफदर को भी जेल में नहीं रखने का आदेश दिया है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अदालत ने बड़ी राहत दी है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ की जेल की सजा पर रोक लगा दी है. पाक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने शरीफ की बेटी मरियम नवाज और उनके पति मुहम्मद सफदर को भी जेल में नहीं रखने का आदेश सुनाया है.
जवाबदेही अदालत ने एवनफील्ड हाउस भ्रष्टाचार मामले में 68 वर्षीय नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा कोर्ट ने उनकी बेटी मरियम को भी 7 साल और दामाद सफदर को एक साल की सजा सुनाई थी.
शरीफ को हाल ही में अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परोल मिली थी. कैंसर से जूझ रही उनकी पत्नी कुलसुम नवाज का इसी महीने लंदन में निधन हो गया था. पाकिस्तान सरकार की ओर से दी गई 5 दिन की परोल खत्म होने के बाद दोनों बीते सोमवार को वापस जेल लौट आए थे.

रावलपिंडी के इसी अडियाला जेल में नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरयम को फिलहाल बंदी बनाकर रखा गया है
बता दें कि पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और उनके दामाद को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए क्रमश: 10 साल, 7 साल और 1 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद नवाज शरीफ और मरयम को बीते 13 जुलाई को चुनाव से पहले विदेश से पाकिस्तान लौटने पर लाहौर हवाईअड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था.
गिरफ्तारी के बाद नवाज और उनकी बेटी मरियम को रावलपिंडी के अडियाला जेल में रखा गया था.
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