जजों की नियुक्ति का मामला हमारे पास छोड़ दें : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किया था.

न्यायपालिका से जुड़ी कई याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा- 'न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला हम पर छोड़ दीजिए.' उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किया था. प्रधान न्यायाधीश ए के सीकरी और अशोक भूषण ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की.
रिट याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके पास सही जानकारी हासिल करने का अधिकार है क्योंकि मीडिया ने न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पदोन्नति के दौरान लोगों को गुमराह किया कि हो सकता है उनकी पदोन्नति न हो. पीठ ने कहा- 'यह मामला न्यायाधीशों की नियुक्ति का है. इसे हम पर छोड़ दीजिए, हम इसे देख सकते हैं. याचिका खारिज की जाती है.'
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